Edited By Kuldeep, Updated: 19 Sep, 2026 06:11 PM

पालमपुर थाना में दर्ज 114 ग्राम चरस बरामदगी के मामले में विशेष न्यायाधीश पालमपुर धीरू ठाकुर की अदालत ने आरोपी धीरज कुमार को जमानत दे दी।
धर्मशाला (ब्यूरो): पालमपुर थाना में दर्ज 114 ग्राम चरस बरामदगी के मामले में विशेष न्यायाधीश पालमपुर धीरू ठाकुर की अदालत ने आरोपी धीरज कुमार को जमानत दे दी। आरोपी को 16 जुलाई को डाढ रोड, गोपालपुर चिड़ियाघर के पास लगाए गए नाके के दौरान बाइक की सीट के नीचे से चरस बरामद होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। अदालत को बताया गया कि बरामद चरस का वजन 114 ग्राम था और आरएफएसएल जांच में इसकी पुष्टि चरस के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 25 के तहत मामला दर्ज है।
अदालत ने पाया कि बरामद मात्रा वाणिज्यिक मात्रा की श्रेणी में नहीं आती और आरोपी का यह पहला मामला है। आरोपी 68 दिन से हिरासत में था। अदालत ने आरोपी को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पर रिहा करने के आदेश दिए। इसके अलावा उसे जांच और ट्रायल में सहयोग करने, बिना अनुमति अदालत के क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जाने और जमानत के दौरान इसी तरह का अपराध नहीं करने की शर्त लगाई गई।