Kangra: आचार संहिता के बीच राज्य चयन आयोग का सख्त कदम, सरकारी होर्डिंग्स हटाने के आदेश जारी

Edited By Kuldeep, Updated: 03 May, 2026 07:39 PM

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राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में सख्त कदम उठाते हुए प्रदेशभर में सरकारी होर्डिंग्स को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है।

डाडासीबा (सुनील): राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में सख्त कदम उठाते हुए प्रदेशभर में सरकारी होर्डिंग्स को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। आयोग द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार सभी शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में लगे वे सभी होर्डिंग्स, पोस्टर एवं बैनर तुरंत हटाए या ढंके जाएंगे, जिनमें सरकारी योजनाओं, उपलब्धियों या सरकारी पदाधिकारियों का प्रचार किया गया है।
समान अवसर सुनिश्चित करने पर जोर

आयोग का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से सरकारी विज्ञापनों के माध्यम से किसी भी प्रकार के संभावित लाभ को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह कार्रवाई कांगड़ा के डीसी द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के बाद की गई है, जिसके आधार पर निर्वाचन आयोग ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

जिला प्रशासन को कड़े निर्देश
निर्वाचन आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और डीसी को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ग्रामीण और शहरी दोनों स्थानों पर इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। निर्देशों के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करने वाले पोस्टर, बैनर या होर्डिंग्स प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे।

प्रशासन सक्रिय मोड में
खंड विकास अधिकारी प्रागपुर राजकुमार ने बताया कि आयोग से प्राप्त निर्देशों की अनुपालना शुरू कर दी गई है। सभी पंचायत सचिवों को आदेश जारी कर दिए गए हैं और हटाने की कार्रवाई तेजी से की जा रही है।

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