कंडक्टर भर्ती घोटाला : HRTC के मुख्य महाप्रबंधक को HC से सशर्त अग्रिम जमानत मिली

Edited By Vijay, Updated: 10 Jul, 2019 11:19 PM

conditional anticipatory bail to cgm in conductor recruitment scam

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 2003 कंडक्टर भर्ती घोटाले के आरोपी एच.आर.टी.सी. के मुख्य महाप्रबंधक एच.के. गुप्ता को सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान कर दी, जिस कारण अब उसकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है।

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 2003 कंडक्टर भर्ती घोटाले के आरोपी एच.आर.टी.सी. के मुख्य महाप्रबंधक एच.के. गुप्ता को सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान कर दी, जिस कारण अब उसकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की एकल पीठ ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद एच.के. गुप्ता द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के पश्चात उपरोक्त आदेश पारित किए।

कंडक्टर भर्ती में अनियमितताएं बरतने का है आरोप

मामले के अनुसार प्रार्थी पर वर्ष 2003 में हुई कंडक्टर भर्ती में अनियमितताएं बरतने का आरोप है। इस कारण सदर थाना शिमला में 14 मार्च, 2017 को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 डी के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट ने प्रार्थी को 25, 000 रुपए का निजी व उतनी ही राशि का उसके जमानती द्वारा मुचलका पेश करने के आदेश पारित किए हैं।

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