Edited By Vijay, Updated: 02 Oct, 2024 09:41 PM
लापरवाही व तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हुए कार चालक को देहरा स्थित अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी अंशु चौधरी की अदालत ने 3 महीने की कैद व 3000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
देहरा (राजीव): लापरवाही व तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हुए कार चालक को देहरा स्थित अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी अंशु चौधरी की अदालत ने 3 महीने की कैद व 3000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे 14 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रही देहरा की सहायक जिला न्यायवादी दीक्षा वर्मा ने बताया कि 6 मई 2016 को ऊना जिले के गांव लोअर देहलां निवासी प्रदीप कुमार अपने मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहा था तो चलाली के पास तेज रफ्तार स्विफ्ट गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी।
इस टक्कर से प्रदीप कुमार सड़क पर गिर गया तथा गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। इस हादसे में प्रदीप कुमार को गंभीर चोटें आईं जिसके बाद उसका दोस्त उसे अस्पताल ले गया। घायल प्रदीप कुमार की शिकायत पर पुलिस थाना देहरा में आरोपी कार चालक के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज किया गया। पुलिस जांच में आरोपी जालंधर निवासी अमित कुमार को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, इसके खिलाफ पुलिस में अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी देहरा की अदालत में मामले की सुनवाई में अदालत ने जालंधर निवासी अमित कुमार को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।
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