Mandi: सेब बागवान को लौटानी होगी 1.81 लाख रुपए की एडवांस राशि

Edited By Kuldeep, Updated: 07 May, 2026 05:42 PM

apple grower must return advance amount of 1 81 lakhs

थुनाग अदालत ने व्यापारिक लेनदेन से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने एक सेब बागवान को आदेश दिया है कि वह पंचकूला स्थित एप्पल ट्रेडिंग कंपनी को बकाया 1,81,330 रुपए की राशि 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाए।

मंडी (रजनीश): थुनाग अदालत ने व्यापारिक लेनदेन से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने एक सेब बागवान को आदेश दिया है कि वह पंचकूला स्थित एप्पल ट्रेडिंग कंपनी को बकाया 1,81,330 रुपए की राशि 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाए। जिला न्यायाधीश की अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए बागवान की अपील को खारिज कर दिया है। पंचकूला के सैक्टर-20 स्थित एप्पल मंडी में एप्पल ट्रेडिंग कंपनी चलाने वाले जगत वर्मा ने थुनाग निवासी डोला राम के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। वर्ष 2018 के सेब सीजन के दौरान कंपनी ने डोला राम से सेब खरीदने का सौदा किया था।

इसके लिए कंपनी ने 11 जुलाई, 2018 को 1 लाख रुपए और 7 अगस्त, 2018 को 2 लाख रुपए के जरिए कुल 3 लाख रुपए एडवांस दिए थे। 3 लाख रुपए लेने के बावजूद बागवान डोला राम ने कंपनी को केवल 97 पेटी सेब भेजे, जिनकी कुल कीमत 1,18,670 रुपए थी। शेष 1,81,330 रुपए की राशि के न तो सेब भेजे गए और न ही कंपनी को पैसे वापस किए गए। बार-बार आग्रह और कानूनी नोटिस के बाद भी जब पैसा नहीं लौटाया गया, तो कंपनी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

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