शराब बरामदगी के मामले में आरोपी को 3 साल की कैद व जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 21 Jan, 2021 11:21 PM

3 years imprisonment for accused in liquor seizure case

शराब बरामद होने के मामले में अदालत ने आरोपी को 3 साल की कैद व 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी गीतांजली ने बताया कि 3 अक्तूबर, 2013 को जब पुलिस पार्टी गश्त कर रही थी तो मोरपिन रोड पर अक्कांवाली गांव के पास एक गाड़ी को...

बीबीएन (ब्यूरो): शराब बरामद होने के मामले में अदालत ने आरोपी को 3 साल की कैद व 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी गीतांजली ने बताया कि 3 अक्तूबर, 2013 को जब पुलिस पार्टी गश्त कर रही थी तो मोरपिन रोड पर अक्कांवाली गांव के पास एक गाड़ी को रोकने पर चालक ने अपना नाम कुलदीप सिंह बताया। इसी दौरान एक और गाड़ी आई, जिसे रोका तो चालक ने अपना नाम गुरदीप सिंह पुत्र श्याम लाल निवासी जोहलुबाल, तहसील कालका, जिला पंचकूला हरियाणा बताया। उक्त गाड़ी को चैक करने पर उसमें से 48 बोतलें बीयर, 504 बोतलें देसी व अंग्रेजी शराब बरामद हुई। तफ्तीश के दौरान पाया गया था कि कुलदीप सिंह रैकी कर रहा था।

उन्होंने बताया कि जितेंद्र कुमार न्यायाधीश नालागढ़ की अदालत ने आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज इस मामले में कुलदीप सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, जबकि गवाहों के बयानों के आधार पर दोषी गुरदीप सिंह पुत्र श्याम लाल निवासी जोहलुवाल, तहसील कालका, जिला पंचकूला हरियाणा को 3 साल का कारावास व 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला बद्दी थाना में दर्ज हुआ था और तत्कालीन थाना प्रभारी कमल चंद ने इसकी तफ्तीश की थी।

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