Chamba: चरस तस्करी के दोषी को 5 साल का कठोर कारावास, भरना पड़ेगा इतना जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 24 Sep, 2026 09:46 PM

hashish smuggler sentenced to jail

स्पैशल जज चम्बा अनुजा सूद की अदालत ने लरजा राम पुत्र चूहड़ू निवासी गांव डियूर डाकघर किहार तहसील सलूणी जिला चम्बा को चरस तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 20 के तहत 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

चम्बा (काकू): स्पैशल जज चम्बा अनुजा सूद की अदालत ने लरजा राम पुत्र चूहड़ू निवासी गांव डियूर डाकघर किहार तहसील सलूणी जिला चम्बा को चरस तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 20 के तहत 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 50 हजार रुपए जुर्माना भी किया है।

जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना पड़ेगा। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से मुकद्दमे की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी नवीन कुमार ने की। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 30 अक्तूबर 2020 को पुलिस टीम ने लरजा राम को 672 ग्राम चरस की खेप सहित गिरफ्तार किया था।

आरोपी के खिलाफ किहार पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच एसआईयू सैल के मुख्य आरक्षी अनुज कुमार व किहार थाना के एएसआई सुखदेव सिंह ने पूर्ण की। जांच पूर्ण होने के बाद पुलिस ने चालान आगामी कार्रवाई के लिए अदालत में दायर कर दिया। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 16 गवाह पेश कर लरजा राम पर लगे चरस तस्करी के आरोप को साबित किया।

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