षड्यंत्र रचकर ह.त्या करने के मामले में 2 दाेषियों को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा

Edited By Vijay, Updated: 16 Mar, 2024 10:46 PM

2 convicts sentenced to life imprisonment and fine in murder case

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर ने 2 आरोपियों को सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचकर हत्या करने के एक महत्वपूर्ण मामले में आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

सुंदरनगर (ब्यूरो): अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर ने 2 आरोपियों को सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र रचकर हत्या करने के एक महत्वपूर्ण मामले में आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषियों की शिनाख्त गीता देवी निवासी गांव तुनाही डाकघर बीबीएमबी टाऊनशिप तहसील सुंदरनगर जिला मंडी और रमेश चंद निवासी गांव कुटाही तहसील सुंदरनगर जिला मंडी के तौर पर हुई है। उपजिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने बताया कि वर्ष 2016 में पुलिस थाना बीएसएल कालोनी के तुनाही में एक व्यक्ति की मौत होने की सूचना प्राप्त हुई। इस पर एएसआई जगदीश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंच कर जांच शुरू की। मृतक की पहचान लेखराज निवासी तुनाही डाकघर बीबीएमबी टाऊनशिप तहसील सुंदरनगर जिला मंडी के तौर पर हुई। 

पुलिस ने मौके पर मौजूद शिकायतकर्त्ता लतेंदू पत्नी लीलाधर गांव और डाकघर महादेव तहसील सुंदरनगर जिला मंडी की शिकायत के आधार पर मृतक की पत्नी गीता देवी और ठेकेदार रमेश के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 328 और 120-बी के तहत एफआईआर दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी। आरोपी गीता देवी अन्य आरोपी रमेश के पास बीते 5-6 वर्षों से मजदूरी का कार्य करती थी। गीता देवी 2-3 वर्षों से लेखराज (मृतक) को तंग कर रही थी और उसे तुनाही में बनाए घर में रहने भी नहीं देती थी। आरोपी गीता देवी तुनाही गांव वाले घर में अकेले रहती थी तथा कई बार आरोपी रमेश को उसके पास आता&जाता भी देखा गया था। पुलिस की जांच में पाया गया कि 16 मार्च, 2016 को आरोपी गीता देवी ठेकेदार रमेश चंद से मिलने महादेव गई हुई थी। लेखराज के परिजनों ने बताया कि उन्हें गीता देवी द्वारा ठेकेदार रमेश के साथ पड्यंत्र रच कर लेखराज को जहर देकर हत्या करने का पूरा संदेह है। 

पुलिस ने जांच के दौरान विभिन्न गवाहों के बयान दर्ज किए और घटनास्थल के फोटोग्राफ भी लिए। इसके अलावा मृतक के कमरे में चारपाई, चारपाई में पड़े ब्रैड पीस व रसोईघर के अंदर पड़े गिलास, दूध के खाली पैकेट, मृतक के घर के बाहर चूल्हे के अंदर 2 खाली पैकेट सल्फास जहर के बतौर सबूत कब्जे में लिए गए। पुलिस जांच में आरोपी गीता देवी और रमेश चंद के फोन डिटेल भी निकाली गई तो उसमें दोनों आरोपी द्वारा लगातार एक-दूसरे के संपर्क में रहना पाया गया। इससे पुलिस को आरोपियों द्वारा मृतक को जहर देकर उसकी हत्या करने का शक हुआ। लेखराज के शव का पोस्टमार्टम सुंदरनगर में करवाया गया। पुलिस ने मौके से बरामद पदार्थों को आरएफएसएल मंडी में निरीक्षण के लिए भेजा। साक्ष्यों के परीक्षण के आधार पर लेखराज की मृत्यु के कारण में जहरीला पदार्थ फास्फीन की मौजूदगी पाई गई। इसके उपरांत पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चालान तैयार न्यायालय के समक्ष पेश किया था।

न्यायालय में मामले की पैरवी उपजिला न्यायवादी नवीन चंदर, चानन सिंह तथा विनय वर्मा ने की और कोर्ट में 19 गवाहों ने अपने बयान दर्ज करवाए। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष को सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुंदरनगर की अदालत ने आरोपी गीता देवी व रमेश चंद को हत्या के मामले में दोषी पाया और दोनों दोषियों को आईपीसी धारा 302 में हत्या को लेकर आजीवन कठोर कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोनों दोषियों को 6 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने आईपीसी की धारा 328 में दोषियों को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोनों आरोपियों को 6 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। विनय वर्मा ने कहा कि न्यायालय ने दोषियों को आईपीसी की धारा 120-बी के तहत 2 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने के अलावा जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोनों दोषियों को 2 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि न्यायालय द्वारा सुनाई गई सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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