हाईकोर्ट ने दिए दिव्यांग छात्रा को एम.बी.बी.एस. कोर्स में दाखिला देने के आदेश

Edited By Kuldeep, Updated: 12 Dec, 2022 10:05 PM

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प्रदेश हाईकोर्ट ने दिव्यांग मेधावी छात्रा नितिका चौधरी को एम.बी.बी.एस. कोर्स के लिए डा. राजेंद्र प्रसाद मैडीकल कालेज में दाखिला देने के आदेश पारित कर दिए।

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने दिव्यांग मेधावी छात्रा नितिका चौधरी को एम.बी.बी.एस. कोर्स के लिए डा. राजेंद्र प्रसाद मैडीकल कालेज में दाखिला देने के आदेश पारित कर दिए। पिछली सुनवाई के दौरान प्रदेश हाईकोर्ट ने पी.जी.आई. के निदेशक को निर्देश दिए थे कि वह प्रार्थी की दिव्यांगता का आकलन करें व रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश करें। न्यायाधीश सबीना व न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने पी.जी.आई. की ओर से पेश किए गए रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात ये आदेश पारित कर दिए। पी.जी.आई. द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थी की दिव्यांगता 78 प्रतिशत आंकी गई है।

याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार मैडीकल काऊंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए अधिकृत किए गए चंडीगढ़ के राजकीय मैडीकल कालेज ने इससे पूर्व प्रार्थी को 78 प्रतिशत ही दिव्यांगता का प्रमाण पत्र दिया था। मंडी की अटल मैडीकल यूनिवर्सिटी ने कांगड़ा के बाबा बड़ोह की निवासी व्हीलचेयर का इस्तेमाल करने वाली निकिता चौधरी को टांडा मैडीकल कालेज आबंटित किया था लेकिन मैडीकल कालेज प्रशासन ने अपने नियम का हवाला देकर उसका दोबारा मैडीकल कराया और उसकी दिव्यांगता 78 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत बता दी।

मैडीकल काऊंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक 80 प्रतिशत तक दिव्यांगता वाले विद्यार्थी ही एम.बी.बी.एस. में प्रवेश के पात्र हैं। टांडा मैडीकल कालेज ने इसकी दिव्यांगता को 80 फीसदी से ज्यादा बताते हुए उसे दाखिले की दौड़ से बाहर कर दिया था। दो विरोधाभासी विकलांगता प्रमाण पत्र होने की वजह से प्रदेश हाईकोर्ट ने पी.जी.आई. निदेशक को आदेश जारी किए थे कि वह प्रार्थी की दिव्यांगता का आकलन करें। अब पी.जी.आई. की ओर से पेश किए गए रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रार्थी की विकलांगता को 80 प्रतिशत से कम पाते हुए प्रार्थी को डा. राजेंद्र प्रसाद मैडीकल कालेज में दाखिला देने की आदेश पारित कर दिए हैं।

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