Edited By Vijay, Updated: 29 May, 2026 06:20 PM

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में संचालित सभी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा केंद्रों को विनियमित करने के लिए नए नियम अधिसूचित कर दिए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी.....
कुल्लू (संजीव): हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में संचालित सभी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा केंद्रों को विनियमित करने के लिए नए नियम अधिसूचित कर दिए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी नग्गर स्थित कटराईं खुशविन्दर ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा केन्द्र (पंजीकरण एवं विनियमन) नियम, 2026 के तहत अब नग्गर परियोजना के अंतर्गत आने वाले सभी प्ले स्कूल और डे-केयर सैंटरों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
खुशविन्दर ठाकुर ने बताया कि इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में संचालित सभी क्रेच, प्ले स्कूल, डे-केयर सैंटर, किंडरगार्टन, नर्सरी स्कूल तथा बालवाड़ी आदि का पंजीकरण और विनियमन सुनिश्चित करना है। इससे इन केंद्रों में पढ़ने वाले छोटे बच्चों की सुरक्षा, स्वच्छता, बेहतर आधारभूत सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा के स्तर को सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों के अनुसार भविष्य में बिना वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र के कोई भी ईसीसीई केंद्र संचालित नहीं किया जा सकेगा। वर्तमान में नग्गर क्षेत्र में चल रहे ऐसे सभी केंद्रों को निर्धारित समयावधि के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा।
परियोजना के अंतर्गत आने वाले सभी गैर-सरकारी संगठनों, ट्रस्ट, सोसायटियों अथवा अन्य संबंधित एजैंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उक्त नियमों का गहनता से अध्ययन करें और जल्द से जल्द आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित करें। इसके साथ ही, सभी संबंधित संस्थानों को अपने अधीन चल रहे ईसीसीई केंद्रों की पूरी जानकारी तुरंत बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय नग्गर को उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है। यदि किसी संस्थान, संचालक अथवा आम नागरिक को इन नियमों, दिशा-निर्देशों या पंजीकरण प्रक्रिया के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी चाहिए, तो वे कार्यालय समय के दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय नग्गर स्थित कटराईं में आकर सीधे संपर्क कर सकते हैं।
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