Edited By Vijay, Updated: 12 Sep, 2026 12:30 PM

शिक्षा विभाग में वर्षों से दैनिक वेतनभोगी आधार पर सेवाएं दे रहे पात्र पार्ट टाइम वाटर कैरियर अब नियमित होंगे। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 के लिए निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर चुके पात्र पार्ट टाइम वाटर कैरियर की सेवाओं को नियमित करने की मंजूरी दे दी है।
शिमला (ब्यूरो): शिक्षा विभाग में वर्षों से दैनिक वेतनभोगी आधार पर सेवाएं दे रहे पात्र पार्ट टाइम वाटर कैरियर अब नियमित होंगे। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 के लिए निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर चुके पात्र पार्ट टाइम वाटर कैरियर की सेवाओं को नियमित करने की मंजूरी दे दी है। इन कर्मचारियों को उपलब्ध रिक्त चतुर्थ श्रेणी पदों यानी चपड़ासी-कम-चौकीदार के पद पर नियमित किया जाएगा। शिक्षा विभाग को भेजे निर्देशों में सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियमितीकरण वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए संबंधित कर्मचारियों को कार्मिक विभाग की ओर से निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा।
सरकार ने कहा है कि नियमितीकरण के दौरान पात्र कर्मचारियों को यथासंभव उनके वर्तमान कार्यस्थल पर ही नियमित किया जाए। हालांकि, नियमितीकरण के बाद यदि किसी कर्मचारी का तबादला या कार्यस्थल बदला जाना आवश्यक हो तो ऐसा निर्णय सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही लिया जा सकेगा। यह मंजूरी उच्च शिक्षा निदेशक की ओर से बीते 25 जुलाई को भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर दी गई है। इसमें वर्ष 2026 के लिए पात्र पार्ट टाइम वाटर कैरियर/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला सरकार के समक्ष रखा गया था।
सरकार ने साफ किया है कि उपलब्ध रिक्त चतुर्थ श्रेणी पदों के विरुद्ध ही नियमितीकरण किया जाएगा और इसमें कर्मचारियों की वरिष्ठता का पालन अनिवार्य रहेगा। साथ ही नियमितीकरण के लिए निर्धारित सेवा अवधि सहित अन्य सभी पात्रता शर्तें पूरी करना जरूरी होगा।
हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबरें पढ़ने के लिए हमारे WhatsApp group को Join करें