Himachal: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत, ग्रैच्युटी व लीव इनकैशमैंट का शेष 30 फीसदी जारी करने के आदेश

Edited By Vijay, Updated: 25 Apr, 2026 05:24 PM

orders issued to release remaining 30 of gratuity and leave encashment

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनकी ग्रैच्युटी और लीव इनकैशमैंट के शेष 30 प्रतिशत बकाया को जारी करने के आदेश दे दिए हैं। Orders issued to release remaining 30% of gratuity and leave encashment to...

शिमला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनकी ग्रैच्युटी और लीव इनकैशमैंट के शेष 30 प्रतिशत बकाया को जारी करने के आदेश दे दिए हैं। यह निर्णय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार लिया गया है, जिससे हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकारी आदेशों के अनुसार यह लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो 1 जनवरी, 2016 से 31 जनवरी, 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं या सेवा के दौरान जिनका निधन हो गया था। लंबे समय से लंबित इस बकाया भुगतान को लेकर कर्मचारियों और उनके परिजनों में असंतोष था, जिसे दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने यह कदम उठाया है।

राज्य सरकार पहले ही इस अवधि के दौरान कर्मचारियों को अंतरिम राहत के रूप में पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त का भुगतान कर चुकी है। इसके अलावा मूल पैंशन और मूल पारिवारिक पैंशन पर महंगाई भत्ते की 12 किस्तें भी जारी की जा चुकी हैं। इन सभी भुगतानों को पैंशन या पारिवारिक पैंशन के बकाया के साथ समायोजित करने का प्रावधान रखा गया है। 

सरकार ने संबंधित पैंशन वितरक प्राधिकरणों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे इस नई किस्त के भुगतान के बाद यह सुनिश्चित करें कि किसी भी पात्र कर्मचारी या उनके परिवार के खाते में कोई बकाया राशि शेष न रहे। विशेष रूप से ग्रैच्युटी और लीव इनकैशमैंट से संबंधित सभी लंबित भुगतान को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा गया है। लंबे समय से लंबित वित्तीय देनदारियों के निपटारे से कर्मचारियों को राहत मिलेगी।

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