Shimla: मंडी में पनीर के 6 सैंपल फेल, विभाग ने विक्रेताओं को थमाए नोटिस

Edited By Kuldeep, Updated: 04 Jun, 2026 11:02 PM

karsog paneer 6 samples failed

जिला मंडी में पनीर का सेवन करने वालों को एहतियात बरतने की जरूरत है। कारण कुछ और नहीं बल्कि पनीर के सैंपल का फेल होना है।

करसोग (यशपाल): जिला मंडी में पनीर का सेवन करने वालों को एहतियात बरतने की जरूरत है। कारण कुछ और नहीं बल्कि पनीर के सैंपल का फेल होना है। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग मंडी की टीम ने गत अप्रैल माह में जिला के विभिन्न हिस्सों से पनीर विक्रेताओं से पनीर के सैंपल लिए थे। पनीर की गुणवत्ता जांचने के लिए पनीर के सैंपल कंडाघाट स्थित लैब में परीक्षण के लिए भेजे गए थे। करीबन डेढ़ माह बाद आई लैब की रिपोर्ट के आधार पर 6 पनीर के सैंपल फेल पाए गए हैं। पनीर के सैंपल फेल होने पर विभाग ने विक्रेताओं को नोटिस थमा दिए हैं। मामले की पुष्टि खाद्य एवं सुरक्षा विभाग मंडी के सहायक आयुक्त एल.डी. ठाकुर ने की है। जानकारी के अनुसार विभाग की टीम ने मंडी जिला के सुन्दरनगर, जोगिंदरनगर, पनारसा, बागशायड, नगवाई व पधर के विक्रेताओं से विभिन्न खाद्य उत्पादों के तकरीबन 22 सैंपल लिए थे। ये सभी सैंपल कम्पोजिट टैस्टिंग लैब कंडाघाट परीक्षण के लिए भेजे गए थे।

जांच रिपोर्ट के आधार पर पनीर के 6 सैंपल फेल पाए गए जबकि 3 अन्य खाद्य उत्पादों का मिस ब्रांडेड होना पाया गया है। लैब में परीक्षण करने पर पाया गया कि पनीर में तय मानकों के अनुरूप मिल्क फैट की मात्रा मौजूद नहीं है। पनीर में मिल्क फैट के अलावा अन्य फैट की मिलावट के चलते तय मानकों पर पनीर की गुणवत्ता खरी नहीं उत्तर पाई है। नतीजतन विभागीय जांच में पनीर के सैंपल फेल हो गए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की मानें तो मुनाफाखोरी के चलते पनीर को बनाने में इस्तेमाल होने वाला सस्ता फैट आम जनमानस के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाल सकता है। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग मंडी के सहायक आयुक्त एल.डी. ठाकुर ने बताया कि पनीर के सैंपल फेल होने पर सम्बन्धित विक्रेताओं को नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

शहद, एप्पल जूस सहित सेब का सिरका भी पाया गया मिसब्रांडेड
विभागीय टीम द्वारा विभिन्न विक्रेताओं से लिए गए खाद्य उत्पादों में शहद, एप्पल जूस सहित सेब का सिरका मिसब्रांडेड पाया गया है। उत्पादों पर लगे लेबल में ग्राहकों के लिए जारी आवश्यक सूचना न होने के चलते इन 3 खाद्य उत्पादों को विभाग ने मिसब्रांडेड बताया है। इन उत्पादों को बाजार में उतारने वाली कंपनी को विभाग ने नोटिस देकर तय समय अवधि के भीतर जवाब मांगा है।

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