कांगड़ा: ग्राम पंचायत धीरा की प्रधान को उपायुक्त ने किया निलंबित, उपप्रधान को कार्यभार संभालने के आदेश जारी

Edited By Kuldeep, Updated: 11 Jun, 2024 05:58 PM

kangra dhira panchayat pradhan suspended

ग्राम पंचायत धीरा की प्रधान कविता को उपायुक्त कांगड़ा ने पद से कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया है और उपप्रधान को प्रधान पद के कार्यभार और शक्तियों का प्रयोग करने के आदेश दिए हैं।

कांगड़ा: ग्राम पंचायत धीरा की प्रधान कविता को उपायुक्त कांगड़ा ने पद से कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया है और उपप्रधान को प्रधान पद के कार्यभार और शक्तियों का प्रयोग करने के आदेश दिए हैं। कविता का यह निलंबन उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश द्वारा 3 मई, 2024 को दोषी कर्मचारियों या पंचायत प्रतिनिधियों के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत अपराधिक या अनु-शासनात्मक कार्यवाही करने के आदेश मिले थे। उपरोक्त के संबध में उप-निदेशक एवं परियोजना अधिकारी कांगड़ा के अनुसार कविता ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत धीरा, विकास खंड भेडू महादेव, जिला कांगड़ा द्वारा 27 अक्तूबर 2023 को रुपए 109223 संबंधित मनरेगा खाता में जमा करवा दिए थे। उपायुक्त जिला कांगड़ा हेमराज बैरवा ने कविता, प्रधान ग्राम पंचायत धीरा को पंचायती राज अधिनियम के तहत आगामी 6 माह के लिए पंचायत कार्य और अन्य कार्रवाई में भाग लेने के लिए वर्जित किया है और उप प्रधान ग्राम पंचायत धीरा को प्रधान पद के कार्य और उसकी शक्तियों को प्रयोग करने के आदेश जारी किए हैं।
 

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