Bilaspur: अढ़ाई साल से घर में खड़ी कार का कटा ₹2000 का चालान, परिवहन विभाग के ITMS पर उठे सवाल

Edited By Vijay, Updated: 25 Apr, 2026 04:09 PM

fine of rs 2 000 issued for car that has been parked at home

सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त होकर पिछले करीब अढ़ाई साल से घर में खड़ी एक कार का चालान कटने का मामला सामने आया है। इस घटना ने परिवहन विभाग के आईटीएमएस सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बिलासपुर (बंशीधर): सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त होकर पिछले करीब अढ़ाई साल से घर में खड़ी एक कार का चालान कटने का मामला सामने आया है। इस घटना ने परिवहन विभाग के आईटीएमएस सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार कार (एचपी 91-3856) के मालिक नरेश कुमार निवासी स्वाहण के चाचा शेर सिंह ने बताया कि उक्त कार का करीब अढ़ाई वर्ष पूर्व एक्सीडैंट हो गया था, जिसमें वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। तब से गाड़ी घर में ही खड़ी है और इंश्योरैंस क्लेम को लेकर कंपनी के साथ मामला लंबित है। वाहन को चलाना तो दूर, उसे कवर से ढककर रखा गया है।

परिजनों के अनुसार उन्हें उस समय हैरानी हुई जब गत दिवस मोबाइल फोन पर मैसेज प्राप्त हुआ कि गरामोड़ा स्थित आईटीएमएस के माध्यम से वाहन का 2,000 रुपए का चालान किया गया है। चालान में वाहन का इंश्योरैंस समाप्त होना कारण दर्शाया गया है। उन्होंने इसे परिवहन विभाग की त्रुटि बताते हुए कहा कि जो वाहन लंबे समय से सड़क पर नहीं चल रहा, उसका इस प्रकार चालान किया जाना अनुचित है। उन्होंने मामले की शिकायत आरटीओ बिलासपुर से की तथा सरकार से इस प्रकार की त्रुटियों को सुधारने की मांग की है।

क्या कहते हैं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी?
जब इस बारे क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर राजेश कौशल ने संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि यदि ऐसा मामला है तो वाहन मालिक साधारण आवेदन के साथ संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करे, विभाग इसकी जांच करवाएगा और यदि उनका दावा सही पाया जाता है तो त्रुटी सुधारी जाएगी।

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