Edited By Swati Sharma, Updated: 01 Oct, 2026 05:24 PM

Shimla News : हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के 148 सरकारी स्कूलों में गुरूवार से शिक्षकों के लिए निर्धारित वर्दी संबंधी नियम लागू कर दिए गए। स्कूल शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसका उद्देश्य अनुशासन और...
Shimla News : हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के 148 सरकारी स्कूलों में गुरूवार से शिक्षकों के लिए निर्धारित वर्दी संबंधी नियम लागू कर दिए गए।
स्कूल शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसका उद्देश्य अनुशासन और संस्थागत गरिमा को बढ़ावा देने के साथ-साथ अधिक व्यवस्थित और पेशेवर शैक्षणिक माहौल तैयार करना है। वर्दी संबंधी नियम शिक्षकों की पेशेवर जरूरतों और राज्य की मौसम संबंधी स्थितियों को ध्यान रखकर तैयार किया गया है। को यहां जारी एक बयान के अनुसार, निर्धारित रंग 'लाइट लाइलैक', 'लाइलैक पर्पल' और 'नेवी ब्लू' हैं, जबकि जूते और निर्धारित अन्य सामान के लिए काला रंग तय किया गया है।
वहीं, महिला शिक्षकों के लिए साड़ी के साथ ब्लेजर, कुर्ता/कमीज के साथ पैंट, प्लाजो या सलवार के साथ ब्लेजर तथा शर्ट-पैंट के साथ टाई और ब्लेजर के विकल्प निर्धारित किए गए हैं। पुरुष शिक्षकों के लिए शर्ट, पैंट, टाई और ब्लेजर निर्धारित किए गए हैं। ड्यूटी के दौरान शिक्षकों के लिए पहचान पत्र पहनना भी अनिवार्य होगा। ब्लेजर पर संबंधित स्कूल या विभाग का निर्धारित लोगो प्रदर्शित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने कहा कि वर्दी संबंधी नियम सभी शिक्षकों और प्रधानाचार्यों पर लागू होगा, जिसमें आउटसोर्स आधार पर काम करने वाले भी शामिल हैं।
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