Kangra: लैपटॉप में खराबी आने पर HP कंपनी को रिफंड और जुर्माना भरने का आदेश

Edited By Kuldeep, Updated: 04 Jul, 2026 06:18 PM

dharamshala company fine

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कांगड़ा (धर्मशाला) ने उपभोक्ता हित में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एचपी इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड को लैपटॉप की पूरी कीमत ब्याज सहित लौटाने और अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश दिया है।

धर्मशाला (ब्यूरो): जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कांगड़ा (धर्मशाला) ने उपभोक्ता हित में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एच.पी. इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड को लैपटॉप की पूरी कीमत ब्याज सहित लौटाने और अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मामला पालमपुर निवासी विवेक भट्ट से जुड़ा है, जिन्होंने सितम्बर 2024 में 49,000 रुपये में एचपी कंपनी का लैपटॉप खरीदा था। खरीद के महज पांच महीने के भीतर ही लैपटॉप में स्क्रीन टिमटिमाने और बैटरी बैकअप खराब होने जैसी समस्याएं आने लगीं। वारंटी अवधि के दौरान कई बार शिकायत करने के बावजूद कंपनी लैपटॉप को ठीक नहीं कर पाई।

जुलाई 2025 में कंपनी के तकनीशियन ने स्वयं यह स्वीकार किया कि लैपटॉप में निर्माण दोष है। आयोग के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा तथा सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की पीठ ने इसे सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए कंपनी को कड़ी फटकार लगाई, साथ ही यह भी उल्लेख किया कि कंपनी सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित नहीं हुई। आयोग ने शिकायत को स्वीकार करते हुए कंपनी को 49,000 रुपये की राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने, मानसिक प्रताड़ना के लिए 5,000 रुपये मुआवजा देने और 5,000 रुपये मुकदमा खर्च के रूप में अदा करने के निर्देश दिए हैं।

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