Kangra: महिला पर हमले के मामले में आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

Edited By Kuldeep, Updated: 06 May, 2026 06:43 PM

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न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरा की अदालत ने गंभीर हमले के एक मामले में आरोपी महिन्द्र पुत्र जगत राम, निवासी रक्कड़ (जिला कांगड़ा) को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

धर्मशाला (ब्यूरो): न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरा की अदालत ने गंभीर हमले के एक मामले में आरोपी महिन्द्र पुत्र जगत राम, निवासी रक्कड़ (जिला कांगड़ा) को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आरोपी पर विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने आईपीसी की धारा 307 के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास और 15,000 रुपये जुर्माना, धारा 452 के तहत 7 वर्ष कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना सहित धारा 323, 504 और 506 के तहत भी सजा सुनाई है। मामले के अनुसार, 19 मार्च 2024 को आरोपी ने अपने ही पड़ोस में रहने वाली 85 वर्षीय महिला माया देवी पर सिर में वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घटना के बाद पीड़िता की बहू निर्मला देवी के बयान पर रक्कड़ थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस जांच पूरी होने के बाद मामला अदालत में पेश किया गया, जहां साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया।

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