Edited By Vijay, Updated: 10 May, 2022 09:01 PM
सड़क दुर्घटना के आरोपी बस चालक पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट इंदौरा फर्स्ट क्लास विकास कपूर की अदालत ने सड़क दुर्घटना के एक केस में आरोपी बस चालक सुमेर अली निवासी डाकघर पंजाहड़ा तहसील नूरपुर...
इंदौरा (आशीष शर्मा): सड़क दुर्घटना के आरोपी बस चालक पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट इंदौरा फर्स्ट क्लास विकास कपूर की अदालत ने सड़क दुर्घटना के एक केस में आरोपी बस चालक सुमेर अली निवासी डाकघर पंजाहड़ा तहसील नूरपुर को दोष सिद्ध होने पर 1 वर्ष कारावास व 1500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सरकारी अधिवक्ता विवेक डोगरा ने बताया कि 26 मार्च, 2012 को इंदपुर-इंदौरा मुख्य सड़क मार्ग पर एक मोटरसाइकिल चालक सरताज सिंह निवासी इंदपुर को चालक सुमेर अली ने बस (एचपी 68-8045) से टक्कर मार दी थी। इसमें मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही मौत हो गई थी। दुर्घटना के बाबत इंदौरा थाना में केस दर्ज हुआ तथा अदालत ने समस्त जांच पड़ताल व गवाहों के बयानों के उपरांत दोष सिद्ध होने पर बस ड्राइवर को सजा सुनाई है।
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