3.910 किलोग्राम भुक्की के साथ पकड़े दोषी को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Edited By Vijay, Updated: 07 Jan, 2021 07:38 PM

court sentenced convict caught with bhukki

घुमारवीं के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमन सूद की अदालत ने एनडीपीएस की धाराओं में गिरफ्तार आरोपी रामलाल को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

घुमारवीं (कुलवंत): घुमारवीं के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमन सूद की अदालत ने एनडीपीएस की धाराओं में गिरफ्तार आरोपी रामलाल को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि 21 जुलाई, 2014 को पुलिस की एक टीम सवाहण सड़क पर गश्त पर थी। इस गश्त के दौरान पुलिस की टीम ने मामले के आरोपी को 3 किलो 910 ग्राम भुक्की के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस थाना स्वारघाट ने एनडीपीएस की धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया। इस मामले की छानबीन सब इंस्पैक्टर लखबीर सिंह द्वारा अमल में लाई गई।

राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। इस मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह भी व्यवस्था दी है कि यदि दोषी जुर्माने की राशि अदा नहीं करेगा तो उस सूरत में उसे 6 महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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