हिमाचल में स्टाम्प शुल्क की दरों में बदलाव, जानें अब कितनी देनी होगी ड्यूटी

Edited By Swati Sharma, Updated: 04 Sep, 2026 02:19 PM

changes in stamp duty rates in himachal

हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने राज्य में संपत्ति से जुड़े लेनदेन पर स्टाम्प शुल्क की दरों में संशोधन का प्रावधान करने वाला विधेयक गुरूवार को पारित कर दिया है। भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच...

Shimla News : हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने राज्य में संपत्ति से जुड़े लेनदेन पर स्टाम्प शुल्क की दरों में संशोधन का प्रावधान करने वाला विधेयक गुरूवार को पारित कर दिया है। भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026 विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच ध्वनिमत से पारित किया गया।

राज्य सरकार ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्टाम्प शुल्क की दरों को तर्कसंगत और व्यावहारिक बनाने के मकसद से इनमें संशोधन किया जा रहा है। विधेयक का विरोध करते हुए विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि स्टाम्प शुल्क में प्रस्तावित बढ़ोतरी से राज्य में संपत्ति लेनदेन पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है और इससे ये लेनदेन लगभग ठप होने की स्थिति में पहुंच सकते हैं।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने भी विधेयक का विरोध किया। सरकार का पक्ष रखते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि विधेयक में हलफनामा शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी यह शुल्क पहले से लागू है। 

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