Cabinet Meeting : लोक सेवा आयोग से तृतीय श्रेणी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी

Edited By Vijay, Updated: 24 Mar, 2023 11:01 PM

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राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से तृतीय श्रेणी भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। पहले इस तरह की भर्ती प्रक्रिया कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से की जाती थी लेकिन इसको भंग करने से अब यह भर्ती...

शिमला (कुलदीप): राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से तृतीय श्रेणी भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। पहले इस तरह की भर्ती प्रक्रिया कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से की जाती थी लेकिन इसको भंग करने से अब यह भर्ती प्रक्रिया लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। इससे आने वाले दिनों में विभिन्न श्रेणियों के 2000 पदों को भरने की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जा सकेगा। इसके तहत पहले फीस दे चुके उम्मीदवारों से दोबारा किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई उम्मीदवार इस अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र में रोजगार की आयु सीमा को पार कर गया है, तो उसे भी इससे छूट प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार देर शाम मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। 

सभी मेडिकल काॅलेजों में संचालित होगा एमरजैंसी मैडीसन डिपार्टमैंट 
सूत्रों के अनुसार बैठक में सभी मेडिकल काॅलेजों में एमरजैंसी मैडीसन डिपार्टमैंट को संचालित किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 48 पदों को सृजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी अपने बजट भाषण में भी घोषणा की थी। इस योजना के अंतर्गत 150 करोड़ रुपए की लागत से 50 बिस्तरों की क्षमता के लिए क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा। इस सेवा को 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए उपयुक्त विशेषज्ञ, मेडिकल अधिकारी, स्टाफ नर्स एवं अन्य कर्मियों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा। मरीजों की संख्या अधिक होने की स्थिति में आसपास के स्वास्थ्य संस्थानों से भी समन्वय किया जाएगा। 

मेडिकल काॅलेज हमीरपुर में न्यूक्लीयर मैडीसन डिपार्टमैंट को मंजूरी
सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल ने डाॅ. राधाकृष्णन मेडिकल काॅलेज हमीरपुर में न्यूक्लीयर मैडीसन डिपार्टमैंट की स्थापना का निर्णय लिया है। इसके लिए 4 पदों को भरने की मंजूरी भी प्रदान की गई। इसके लिए आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार की तरफ से 50 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान भी किया गया है।

एचपी सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट, 1972 में होगा संशोधन 
बेटियों को अधिकार देने के लिए सरकार ने एचपी सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट, 1972 में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की। यह संशोधन मौजूदा बजट सत्र में आएगा। इसके तहत परिवार में पुत्र को अलग इकाई मानने से गया है। इस संशोधन के बाद अब लड़कियों को अलग ईकाई मानने के अधिकार से वंचित नहीं होना पड़ेगा। यानी एक्ट में संशोधन से बेटियों को पुत्र की तरह अलग ईकाई बनाया जाएगा। 

लीज रूल में होगा संशोधन
मंत्रिमंडल में लीज रूल में संशोधन करने का निर्णय भी लिया है। इसके तहत अब 99 वर्ष की बजाय लीज अवधि को घटाकर 40 साल करने का निर्णय लिया गया है। सूत्रों के अनुसार बैठक में बजट सत्र से जुड़े अन्य विषयों को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। इसी तरह 1 अप्रैल से पुरानी पैंशन बहाली को लेकर तैयार की जा रही एसओपी को लेकर भी अनौपचारिक रूप से चर्चा होने की सूचना है। 

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