विस्फोटक से घायल गाय का मामला : गाय को नहीं, जंगली सूअर को मारना चाहता था आरोपी

Edited By Vijay, Updated: 07 Jun, 2020 04:43 PM

accused wanted to kill wild boar not cow

झंडूता पुलिस थाना के तहत डाहड में विस्फोटक सामग्री से घायल हुई गाय के मामले के आरोपी नंदलाल को पुलिस ने रविवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से अदालत ने उसको 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक...

बिलासपुर (ब्यूरो): झंडूता पुलिस थाना के तहत डाहड में विस्फोटक सामग्री से घायल हुई गाय के मामले के आरोपी नंदलाल को पुलिस ने रविवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से अदालत ने उसको 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक छानबीन में मामले के आरोपी ने यह कबूल किया है कि उसने जंगली सूअर को मारने के लिए आटे में विस्फोटक सामग्री डाली थी।

आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने जानबूझकर गाय को मारने के लिए ऐसा नहीं किया है। वहीं पुलिस ने अब इस मामले में आरोपी के विरुद्ध विस्फोटक सामग्री एक्ट भी लगा दिया है। पुलिस रिमांड के दौरान पुलिस मामले के आरोपी से यह जानने का प्रयास करेगी कि इस मामले में उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति शामिल रहा है या नहीं। इसके अतिरिक्त पुलिस इस बात का भी पता लगाएगी कि आरोपी द्वारा कबूल किया गया बयान कितना सत्य है।

बताते चलें कि गत 25 मई की रात को करीब 8 बजे झंडूता थाना के तहत पडऩे वाले डाहड में गुरदयाल सिंह की गाय घर से करीब 20 मीटर की दूरी पर विस्फोटक सामग्री को चबाने से बुरी तरह घायल हो गई थी। इस मामले में हालांकि पुलिस थाना झंडूता में 26 मई को ग्राम पंचायत डाहड के उपप्रधान चंद्रशेखर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया था लेकिन गत 5 जून को इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद हरकत में आए पुलिस प्रशासन की तरफ से गत दिवस डीएसपी बिलासपुर संजय शर्मा ने पुलिस टीम के साथ मौके का निरीक्षण किया था तथा मौके से कुछ साक्ष्य जुटाए थे, जिन्हें फोरैंसिंक लैब भेजा गया है।

केरल में हथिनी की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया था। प्रदेश में भी कहीं यह मामला तूल न पकड़ ले, इसके चलते पुलिस ने गत दिवस ही मामले की छानबीन शुरू कर दी थी। डीएसपी ने घायल गाय का भी निरीक्षण किया है। डीएसपी ने बताया कि पुलिस मामले की हर पहलू से छानबीन कर रही है। आरोपी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 286, 429 व पशु क्रूरता अधिनियम तथा एक्सप्लॉसिव एक्ट की धारा 3 ए के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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