Himachal : नाबालिगा से संबंध व गर्भावस्था के मामले में आरोपी को जमानत, कोर्ट ने रखी ये शर्तें

Edited By Swati Sharma, Updated: 04 Aug, 2026 12:45 PM

accused granted bail in case involving relations with a minor and pregnancy

Dharamshala News : फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट, कांगड़ा ने प्रदीप कुमार को जमानत दे दी है। आरोपी पर नाबालिग लड़की से संबंध बनाने और उसके गर्भवती होने का मामला दर्ज था। सुनवाई के दौरान सामने आया कि दोनों परिवारों की सहमति से आरोपी और पीड़िता की सगाई हो...

Dharamshala News : फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट, कांगड़ा ने प्रदीप कुमार को जमानत दे दी है। आरोपी पर नाबालिग लड़की से संबंध बनाने और उसके गर्भवती होने का मामला दर्ज था।

सुनवाई के दौरान सामने आया कि दोनों परिवारों की सहमति से आरोपी और पीड़िता की सगाई हो चुकी है और नवम्बर 2026 में शादी प्रस्तावित है। पीड़िता आरोपी के घर पर रह रही थी और उसने अदालत में दिए बयान में कहा कि वह अपनी मर्जी से आरोपी के साथ रह रही है तथा शादी करने को तैयार है। उसने जमानत पर भी कोई आपत्ति नहीं जताई। अदालत ने माना कि मामला अस्पताल से रिपोर्ट होने के बाद दर्ज हुआ और जांच पूरी हो चुकी है, ऐसे में आरोपी को हिरासत में रखने का कोई विशेष औचित्य नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़िता गर्भवती है और उसे परिवार के सहयोग की आवश्यकता है।

वहीं, इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके व एक जमानती के साथ रिहा करने के आदेश दिए। साथ ही आरोपी को गवाहों को प्रभावित न करने, हर सुनवाई में उपस्थित रहने और बिना अनुमति देश न छोड़ने जैसी शर्तों का पालन करना होगा।

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