Edited By Vijay, Updated: 23 Feb, 2024 10:43 PM
एसीजेएम नादौन की अदालत ने धोखाधड़ी व जाली हस्ताक्षर करने के मामले में नादौन के 3 लोगों को दोषी ठहराते हुए 8 महीने का साधारण कारावास व 6000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी एडीए आशीष शर्मा ने की।
हमीरपुर (ब्यूरो): एसीजेएम नादौन की अदालत ने धोखाधड़ी व जाली हस्ताक्षर करने के मामले में नादौन के 3 लोगों को दोषी ठहराते हुए 8 महीने का साधारण कारावास व 6000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी एडीए आशीष शर्मा ने की। आशीष शर्मा ने बताया कि केस की सुनवाई करते हुए एसीजेएम नादौन गीतिका कपिला की अदालत ने नादौन के वार्ड नंबर-5 के रमेश कुमार, आशा कुमारी पत्नी रमेश कुमार तथा अनु सेठी पत्नी अजीत सेठी को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं के तहत 8-8 महीने का साधारण कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि नादौन की भगवती देवी ने 6 जुलाई, 2012 को पुलिस थाना नादौन में उपरोक्त दोषियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 468, 471 व 120बी के तहत मामला दर्ज करवाया था।
अदालत ने तीनों दोषियों को आईपीसी की धारा 119 के तहत 3 महीने की साधारण कारावास, 1000 रुपए जुर्माना, आईपीसी की धारा 420 के तहत 6 महीने की साधारण कारावास व 1000 रुपए जुर्माना, आईपीसी की धारा 467 के तहत 8 महीने की साधारण कारावास व 1000 रुपए जुमाना, आईपीसी की धारा 468 के तहत 6 महीने की साधारण कारावास व 1000 रुपए जुर्माना, आईपीसी की धारा 471 के तहत 1 महीने का साधारण कारावास व 1000 रुपए जुर्माना तथा आईपीसी की धारा 120बी के तहत 3 महीने की साधारण कारावास व 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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