Edited By Vijay, Updated: 07 Dec, 2024 11:09 AM
नशा तस्करी के एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव महाजन की अदालत ने एक महिला सहित 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है।
नाहन (आशु): नशा तस्करी के एक मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव महाजन की अदालत ने एक महिला सहित 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी अनुज शर्मा पुत्र जानकी दास शर्मा निवासी मकान नम्बर 350/2, हरिपुर मोहल्ला, नाहन और सोनू उर्फ सना पुत्री स्वर्गीय रमेश कुमार निवासी मकान नम्बर 176/13, वाल्मीकि बस्ती नाहन जिला सिरमौर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21-29 के तहत 4-4 वर्ष के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जिला न्यायवादी चम्पा सुरील ने बताया कि मामला 22 नवम्बर, 2017 का है। पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी अनुज शर्मा अपनी महिला दोस्त सोनू उर्फ सना के साथ मिलकर नशे का अवैध कारोबार करता है। इस पर पुलिस ने आरोपी अनुज के घर दबिश दी, जहां उसकी दोस्त सोनू उर्फ सना भी मौजूद थी। तलाशी के दौरान पुलिस टीम को घर के एक बाथरूम में वॉश बेसिन के नीचे एक बैग मिला। बैग के अंदर मौजूद एक सफेद रंग के पॉलीथीन से निट्राजेपम टैबलेट के 3 पूरे पत्ते और 2 खाली पत्ते मिले। बैग से कुल 1651 टैबलेट बरामद हुईं।
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दायर किया। जिला न्यायवादी ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में 14 गवाह पेश किए। अभियोजन पक्ष की तरफ से रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उपरोक्त सजा सुनाई है।
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