सावधान! अब सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फेंकने पर 5000 रुपए होगा जुर्माना

Edited By Rahul Singh, Updated: 24 Aug, 2024 10:19 AM

will be a fine of 5000 rupees for throwing garbage in public places

नगर निगम ने सार्वजनिक स्थल पर नियमों की उल्लंघना कर कूड़ा कर्कट फैंकने पर एक होटल मालिक पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया है। नगर निगम में इस कोताही पर संबंधित होटल मालिक को चेतावनी भी दी है। पालमपुर में सौरभ वन विहार के निकट एक वाहन में भरकर कूड़ा...

पालमपुर, (भृगु): नगर निगम ने सार्वजनिक स्थल पर नियमों की उल्लंघना कर कूड़ा कर्कट फैंकने पर एक होटल मालिक पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया है। नगर निगम में इस कोताही पर संबंधित होटल मालिक को चेतावनी भी दी है। पालमपुर में सौरभ वन विहार के निकट एक वाहन में भरकर कूड़ा कर्कट फैंकने का मामला सामने आया था। जिस पर नगर निगम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां का पता लगाने के लिए लाइसैसिंग अथॉरिटी से जानकारी प्राप्त की तथा नगर निगम की जांच में सामने में आया कि एक होटल के कर्मचारियों द्वारा महिंद्रा पिकअप में कूड़ा भरकर उस स्थान पर फेंका गया था।

ऐसे में नगर निगम ने उक्त होटल संचालक को नोटिस जारी किया। वहीं होटल प्रबंधन को नगर निगम कार्यालय में तलब किया गया। नगर निगम ने हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल अधिनियम 1995 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए संबंधित होटल मालिक को 5000 रुपए जुर्माना किया है। नगर निगम के आयुक्त डॉ. आशीष शर्मा ने बताया कि नियमों की उल्लंघना करने पर नगर निगम ने कार्रवाई की है तथा संबंधित होटल मालिक को जुर्माना किया गया है। वहीं होटल मालिक को चेतावनी भी दी गई है। उन्होंने कहा कि नगर निगम स्वच्छता को लेकर पूरी तरह से सजग है तथा पालमपुर को स्वच्छ रखने के लिए आम जनमानस का सहयोग अपेक्षित है।

 

Related Story

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!