Edited By Swati Sharma, Updated: 03 Jul, 2026 02:34 PM

Una News : हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने उच्चतम न्यायालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के निर्देशों का पालन करते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध रूप से वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत पहले गाड़ी मालिकों...
Una News : हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने उच्चतम न्यायालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के निर्देशों का पालन करते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध रूप से वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत पहले गाड़ी मालिकों को अपनी गाड़ियों को हटाने की सूचना दी जाएगी। इसके बावजूद भी गाड़ी नहीं हटाई जाएगी, तो जिला प्रशासन और पुलिस की देखरेख में सड़क एजेंसियों की क्रेन और मशीनरी का इस्तेमाल करके उन्हें हटाये जायेंगे और ई-चालान भी जारी किए जाएंगे।
गौरतलब है कि ऊना, धर्मशाला-चंडीगढ़ और हमीरपुर-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित है और गाड़यिों एवं रेहड़यिों की पाकिर्ंग के कारण ये शहर बहुत भीड़भाड़ वाले बनते जा रहे हैं, जिसके कारण आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रशासन ने इसको ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। ऊना के उपायुक्त जतिन लाल ने कहा कि यह मानक संचालन प्रक्रिया।
उच्चतम न्यायालय के इस वर्ष 13 अप्रैल के आदेश और राष्ट्रीय राजमार्ग (भूमि और यातायात) नियंत्रण अधिनियम, 2022 के प्रावधानों के अनुसार लागू किया गया है। इसका मकसद राष्ट्रीय राजमार्ग को रुकावटों से मुक्त रखकर सुरक्षित और सुचारू यातायात सुनिश्चित करना है।
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