सोलन व्यापार मंडल को हाईकोर्ट से राहत, चुनाव करवाने पर लगी रोक

Edited By Naresh Pal, Updated: 30 Oct, 2020 09:58 PM

solan trade board get relief from high court

सोलन व्यापार मंडल को उच्च न्यायालय से राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने एसडीएम सोलन द्वारा व्यापार मंडल को भंग करके यहां पर नए सिरे से चुनाव करवाने के निर्णय पर रोक लगा दी है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष कुशल जेठी ने कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है।

सोलन (नरेश पाल): सोलन व्यापार मंडल को उच्च न्यायालय से राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने एसडीएम सोलन द्वारा व्यापार मंडल को भंग करके यहां पर नए सिरे से चुनाव करवाने के निर्णय पर रोक लगा दी है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष कुशल जेठी ने कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ व्यापारी प्रशासन व दुकानदारों को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं। ऐसे नेता प्रशासन के अधिकारियों को भी गुमराह कर रहे हैं और उनसे गलत कार्य करवा रहे हैं। ऐसे लोगों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को गलत जानकारी देने के कारण ही कुछ दिनों पहले प्रशासन व दुकानदारों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी।

व्यापारी किसी भी प्रशासन के अधिकारी के साथ कोई टकराव नहीं चाहते हैं और प्रशासन के सहयोग से व्यापार करना चाहते हैं। उन्होंने व्यापारियों से अपील की है कि वे अपनी दुकानों के बाहर अतिक्रमण न करें। इसका आने वाले समय में नुक्सान व्यापारियों को ही होगा। अतिक्रमण के कारण लोग बाजारों में आना कम कर देंगे और वे ऐसी दुकानों या फिर व्यापारिक प्रतिष्ठानों के ओर रुख करेंगे, जहां पर उन्हें वाहन लगाने या फिर खरीददारी करने के लिए उचित स्थान मिल सके।

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