Shimla: हिमाचल में शास्त्री भर्ती पर रोक, हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रक्रिया स्थगित

Edited By Kuldeep, Updated: 02 May, 2026 05:03 PM

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कोर्ट के आदेशों के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश में शास्त्री भर्ती प्रक्रिया रोक दी है। प्रवीण कुमार व अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय ने 30 अप्रैल 2026 को सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।

शिमला (प्रीति): कोर्ट के आदेशों के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश में शास्त्री भर्ती प्रक्रिया रोक दी है। प्रवीण कुमार व अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय ने 30 अप्रैल 2026 को सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। याचिकाकर्त्ताओं ने वर्ष 2023 में आयोजित भर्ती प्रक्रिया के आधार पर बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी।

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि न्यायालय पहले ही 30 दिसम्बर, 2024 को एक अन्य मामले में 11 अक्तूबर, 2023 के संबंधित परिपत्र को रद्द कर चुका है। इसके बावजूद विभाग द्वारा उसी परिपत्र के आधार पर 25 अप्रैल, 2026 को परिणाम घोषित किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में अब विभाग ने नवम्बर 2023 और जनवरी 2024 में आयोजित काऊंसलिंग के आधार पर शास्त्रियों की भर्ती प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है।

साथ ही जिलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार की नियुक्ति प्रक्रिया आगे न बढ़ाई जाए। विभाग ने शास्त्री के 193 पदों में से 191 पर बैचवाइज काऊंसलिंग करवा कर इसका रिजल्ट जारी कर दिया है। यहां तक कई जिलों में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी दिए जा चुके थे, लेकिन अब यह प्रक्रिया रोक दी गई है। गौरतलब है कि संबंधित कई संगठनों ने शास्त्री भर्ती में बीए संस्कृत को शामिल करने पर भी आपत्ति जताई है।

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