हरियाणा का चिट्टे का आरोपी दोषी करार, मिला 4 वर्ष कठोर कारावास

Edited By Kuldeep, Updated: 25 May, 2024 05:51 PM

shimla chitta guilty imprisonment

हरियाणा के चिट्टे के आरोपी को एलडी विशेष न्यायाधीश भूपेश शर्मा की अदालत ने दोषी करार देते हुए 4 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है और जुर्माना अदा न कर पाने पर 3 माह की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी।

शिमला (संतोष): हरियाणा के चिट्टे के आरोपी को एलडी विशेष न्यायाधीश भूपेश शर्मा की अदालत ने दोषी करार देते हुए 4 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है और जुर्माना अदा न कर पाने पर 3 माह की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी। एलडी विशेष न्यायाधीश भूपेश शर्मा की अदालत ने यह सजा सलीम (23) पुत्र स्व. फजरूदीन निवासी गांव नंबर-3, नेहरू कालोनी, तहसील और जिला फरीदाबाद हरियाणा को सुनाई है। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी मुक्ता कश्यप ने की।

2022 को यह दर्ज हुआ था मामला
जानकारी के अनुसार 24 अप्रैल, 2022 को पुलिस स्टेशन छोटा शिमला की पुलिस टीम छोटा शिमला सैंट एडवर्ड्स आदि की ओर नियमित गश्त पर थी तो करीब 4.30 बजे सीपीआरआई से कनलोग जाने वाली सड़क पर पहुंची तो नीचे की ओर से एक व्यक्ति बैक पैक लेकर आ रहा था। पुलिस को देखकर वह डर गया। संदेह के आधार पर पुलिस ने बैक पैक की तलाशी ली तो उसमें 11 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। इसके बाद पुलिस ने छोटा शिमला थाना में मामला दर्ज कर जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। मुकद्दमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए 15 गवाहों से पूछताछ की। राज्य सरकार और आरोपी के वकील की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

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