Mandi: नाबालिगा से छेड़खानी का आरोप सिद्ध, दोषी को 1 साल का कारावास एवं जुर्माना

Edited By Jyoti M, Updated: 22 Sep, 2024 12:30 PM

mandi charge of molesting a minor proved

विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) जिला मंडी हिमाचल प्रदेश की अदालत ने नाबालिगा के साथ छेड़खानी करने के दोषी को विभिन्न धाराओं में साधारण कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई।

मंडी, (ब्यूरो): विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) जिला मंडी हिमाचल प्रदेश की अदालत ने नाबालिगा के साथ छेड़खानी करने के दोषी को विभिन्न धाराओं में साधारण कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई। जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 21 अक्तूबर 2022 को पीड़िता की मां ने पुलिस थाना में आकर एक शिकायत पत्र पेश किया कि पीड़िता दसवीं कक्षा में पढ़ती है और पीड़िता की आयु 14 वर्ष है और पड़ोस के गांव का लड़का करीब 2 वर्ष से पीड़िता को स्कूल आते-जाते समय तंग करता था और करीब एक महीना पहले दोषी ने पीड़िता को गलत तरीके से जबरन छूने की कोशिश की थी।

इस बारे पीड़िता ने अपनी मां को 21 अक्तूबर 2022 को बताया था। इस शिकायत के आधार पर पुलिस थाना ब्रम्ह में दोषी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी ने मामले के चालान को अदालत में दायर किया था। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 13 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे।

उक्त मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी नितिन शर्मा द्वारा की गई। अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने दोषी को 1 वर्ष के साधारण कारावास की सजा के साथ 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 1 महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई। 

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