Edited By Kuldeep, Updated: 24 Jul, 2024 11:09 PM
डीसी ने आदेश जारी करते हुए 27 से लेकर 31 जुलाई तक एनएच-21 को बिंद्रावणी से पंडोह तक वाहनों की आवाजाही के लिए रोजाना 2 घंटे के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।
मंडी (रजनीश): डीसी ने आदेश जारी करते हुए 27 से लेकर 31 जुलाई तक एनएच-21 को बिंद्रावणी से पंडोह तक वाहनों की आवाजाही के लिए रोजाना 2 घंटे के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। आदेशों के अनुसार वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक रहेगा। डीसी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अपूर्व देवगन ने बताया कि परियोजना निदेशक एनएचएआई मंडी ने उन्हें सूचित किया था कि 20 जुलाई को जिलेभर में भारी वर्षा के कारण लगातार एनएच-21 में बिंद्रावणी से लेकर पंडोह तक भूस्खलन हो रहा है। एनएच-21 में कुछ जगहों पर बोल्डर लटकने की सूचना है, जिसके परिणामस्वरूप सड़क पर यात्रियों के लिए खतरा पैदा हो गया है। डीसी ने बताया कि सड़क से गुजरने वाले व्यक्तियों और वाहनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को समय पर करने की सख्त जरूरत को देखते हुए 27 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक वाहनों की आवाजाही को 2 घंटे के लिए प्रतिबंधित किया गया है ताकि एनएचएआई बिंद्रावणी से पंडोह तक एनएच की मुरम्मत का कार्य किया जा सके।