नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को एक साल की सजा, 5,000 हजार का जुर्माना भी लगा

Edited By Swati Sharma, Updated: 07 Aug, 2026 01:17 PM

man convicted of molesting minor sentenced to one year in prison

रामपुर बुशहर : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर, रामपुर ने नाबालिगा से छेड़‌छाड़ और पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामले में आरोपी सन्नी नेगी आयु 23 वर्ष निवासी गांव कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत एक...

रामपुर बुशहर : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर, रामपुर ने नाबालिगा से छेड़‌छाड़ और पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामले में आरोपी सन्नी नेगी आयु 23 वर्ष निवासी गांव कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत एक वर्ष कारावास और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि यह मामला 8 दिसम्बर 2023 का है। शिकायत के अनुसार, रात करीब 10 बजे आरोपी अपने एक अन्य साथी के साथ पीड़िता के घर के ऊपर सड़क पर वाहन खड़ा कर पीड़िता और उसके परिवार के साथ गाली-गलौच करने लगा तथा उनके घर पर पत्थर भी फेंके।

जांच में सामने आया कि इससे पहले भी आरोपी नाबालिग पीड़िता, जिसकी आयु उस समय 14 वर्ष थी, को रास्ते में आते-जाते परेशान करता और उसके साथ छेड़छाड़ करता था। शुरूआत में पीड़िता ने मामला आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन आरोपी के घर तक पहुंचने के बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।

प्रदेश से जुड़ी खबरें पढ़ने के लिए हमारे WhatsApp group को Join करें  
 

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!