स्कूल छोड़ने के बहाने सुनसान जगह ले गया चाचा, फिर नाबालिग के साथ की अश्लील हरकतें; अब कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा

Edited By Swati Sharma, Updated: 03 Jun, 2026 02:01 PM

kangra uncle who committed obscene acts against a minor sentenced to 3 year

Dharamshala News : हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो (POCSO) कोर्ट ने नाबालिग भांजी से अश्लील हरकतें करने के एक गंभीर मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय लक्ष्मी की अदालत ने आरोपी को दोषी...

Dharamshala News : हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो (POCSO) कोर्ट ने नाबालिग भांजी से अश्लील हरकतें करने के एक गंभीर मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय लक्ष्मी की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे न चुकाने पर उसे एक महीने की अतिरिक्त साधारण कैद काटनी होगी।

क्या था पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, यह मामला 20 नवंबर 2023 का है, जब देहरा उपमंडल की रहने वाली एक नाबालिग छात्रा अपने स्कूल जा रही थी। रास्ते में गांव के ही एक रिश्तेदार (जो रिश्ते में पीड़िता का चाचा लगता था) ने उसे अपनी दुकान पर बुलाया। आरोपी ने छात्रा को स्कूल छोड़ने का झांसा देकर अपनी गाड़ी में बैठा लिया। हालांकि, वह उसे स्कूल ले जाने के बजाय एक सुनसान इलाके में ले गया, जहां उसने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें कीं। जब नाबालिग ने इस घिनौने कृत्य का कड़ा विरोध किया, तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर तत्परता से जांच शुरू की और चालान अदालत में पेश किया।

वहीं, अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले को बेहद मजबूती से पेश किया। इस दौरान कुल 21 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिनके आधार पर आरोपी का दोष पूरी तरह सिद्ध हो गया। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे न चुकाने पर उसे एक महीने की अतिरिक्त साधारण कैद काटनी होगी।

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