Edited By Vijay, Updated: 16 Mar, 2023 11:34 PM
प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को असिस्टैंट प्रोफैसर इंगलिश के पदों का परिणाम घोषित करने की इजाजत दे दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने वनीता सिपहिया द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात...
शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को असिस्टैंट प्रोफैसर इंगलिश के पदों का परिणाम घोषित करने की इजाजत दे दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने वनीता सिपहिया द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात ये आदेश दिए। मामले के अनुसार मौजूदा सरकार ने गत 12 दिसम्बर को जारी शासनादेशों के तहत विश्वविद्यालय में होने वाली शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग गई थी। पिछली सरकार के समय 19 जुलाई, 2022 को विश्वविद्यालय प्रशासन ने शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। 9 नवम्बर 2022 को प्रार्थियों का असिस्टैंट प्रोफैसर पद के लिए साक्षात्कार लिया गया।
मौजूदा सरकार ने 12 दिसम्बर को जारी अधिसूचना के तहत सभी राजकीय विश्वविद्यालय, सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त निकायों में चल रही भर्ती प्रक्रिया को निलंबित कर दिया था। 24 दिसम्बर, 2022 को विश्वविद्यालय प्रशासन ने सरकार से परिणाम घोषित करने की अनुमति मांगी थी। प्रार्थी ने भी कोर्ट से आग्रह किया है कि राज्य सरकार को सहायक प्रोफैसर के पद का परिणाम घोषित करने के आदेश दिए जाएं। कोर्ट में मामले पर सुनवाई के पश्चात सरकार की ओर से हिदायत पेश करने के लिए समय की मांग की गई। मामले पर अगली सुनवाई 29 मार्च को निर्धारित की गई है।
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