Edited By Vijay, Updated: 22 Feb, 2023 11:15 PM

प्रदेश सरकार ने जल शक्ति विभाग के अभियंताओं की वित्तीय शक्तियों को बढ़ा दिया है। अभियंताओं की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाने को लेकर जारी अधिसूचना के अनुसार विभाग के ईएनसी के साथ-साथ मुख्य अभियंता को भी टैंडर के प्रोसैस में फुल पावर दी गई है।
शिमला (ब्यूरो): प्रदेश सरकार ने जल शक्ति विभाग के अभियंताओं की वित्तीय शक्तियों को बढ़ा दिया है। अभियंताओं की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाने को लेकर जारी अधिसूचना के अनुसार विभाग के ईएनसी के साथ-साथ मुख्य अभियंता को भी टैंडर के प्रोसैस में फुल पावर दी गई है। सिविल वर्क के तकनीकी स्वीकृति के तहत ईएनसी व मुख्य अभियंता को पूरी शक्तियां रहेंगी जबकि अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारी को पहले सवा दो करोड़ रुपए तक की शक्तियां थीं, जिसे बढ़ाकर 6 करोड़ तक कर दिया गया है।
एक्सियन (सिलैक्टिड) को 30 लाख की बजाय 1 करोड़ 25 लाख की शक्तियां दी गई हैं जबकि एक्सियन (नॉन सिलैक्टिड) को 15 लाख की बजाय अब 75 लाख तक टैंडर को मंजूर करने की शक्ति होगी। नॉन सिलैक्टिड नए प्रमोटी एक्सियन होते हैं जबकि सिलैक्टिड एक्सियन का कार्यकाल 3 साल का गिना जाता है। इसी तरह से सहायक अभियंता को 10 लाख रुपए तक की शक्तियां दी गई हैं। इसी तरह टैंडर को लेकर भी ईएनसी को पूरी शक्तियां दी गई हैं जबकि मुख्य अभियंता को इसमें 20 करोड़ की बजाय 50 करोड़, अधीक्षण अभियंता स्तर के अफ सर को डेढ़ करोड़ की बजाय 6 करोड़ तक की शक्तियां दी हैं। अधिशासी अभियंता (सिलैक्टिड) को इसमें 1 करोड़ 25 लाख, अधिशासी अभियंता (नॉन सिलैक्टिड) की शक्तियां 75 लाख रुपए तक और सहायक अभियंता की वित्तीय शक्तियां 2 लाख रुपए तक की होंगी।
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