Edited By Swati Sharma, Updated: 11 Aug, 2026 05:57 PM

Hamirpur News : पैरालिसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पार्किंसन, मैलिग्नेंट कैंसर, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और गुर्दे इत्यादि के गंभीर रोगों के कारण बिस्तर पर असहाय पड़े मरीजों तथा अन्य गंभीर रोगों से ग्रस्त असहाय लोगों के लिए आरंभ की गई मुख्यमंत्री सहारा...
Hamirpur News : पैरालिसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पार्किंसन, मैलिग्नेंट कैंसर, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और गुर्दे इत्यादि के गंभीर रोगों के कारण बिस्तर पर असहाय पड़े मरीजों तथा अन्य गंभीर रोगों से ग्रस्त असहाय लोगों के लिए आरंभ की गई मुख्यमंत्री सहारा योजना को अब स्वास्थ्य विभाग के बजाय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।
जिला कल्याण अधिकारी चमन लाल शर्मा ने बताया कि हमीरपुर जिला में मुख्यमंत्री सहारा योजना के पात्र एवं आधार सत्यापित लाभार्थियों को इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही की पेंशन जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के गंभीर एवं दीर्घकालिक बीमारियों से ग्रस्त उन मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिन्हें लंबे समय तक उपचार की आवश्यकता होती है। जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि इस योजना के लिए आवेदन से भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटाइज करके इसके लिए एक नया ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है ताकि आवेदकों को सभी योजनाओं का लाभ सिंगल विंडो प्लेटफार्म के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त हो सके।
जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि अब इस योजना के सभी आवेदन वेबसाइट हिमपरिवार.एचपी.जीओवी.इन/ईकल्याण himparivar.hp.gov.in/ekalyan पर ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। जिन आवेदकों के आवेदन हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा सोसाइटी द्वारा लंबित रखे गये थे, उन्हें भी सहायता राशि के लिए पुनः आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि पात्र लोगों के ऑनलाइन आवेदन स्वयं या नजदीकी लोकमित्र केंद्र में जाकर करवाए जा सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इन लाभार्थियों की पहचान, सत्यापन और अन्य प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा करने में आवश्यक सहायता करेंगी। अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय या संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।