Bilaspur: चिट्टे के साथ पकड़े आरोपी को न्यायालय ने सुनाई कठोर कारावास की सजा

Edited By Kuldeep, Updated: 17 Sep, 2026 04:58 PM

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पुलिस थाना भराड़ी क्षेत्र में चिट्टे की तस्करी के मामले में विशेष न्यायालय घुमारवीं ने आरोपी संजय उर्फ काला को दोषी करार देते हुए दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

बिलासपुर (बंशीधर): पुलिस थाना भराड़ी क्षेत्र में चिट्टे की तस्करी के मामले में विशेष न्यायालय घुमारवीं ने आरोपी संजय उर्फ काला को दोषी करार देते हुए दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला 23 जनवरी 2022 का है। भराड़ी थाना पुलिस की टीम तत्कालीन एसआई नरेंद्र कौंडल की अगुवाई में घुमारवीं और भराड़ी क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम जब कुहाड़रा के पास पहुंची तो सामने से आ रहा एक युवक पुलिस को देखकर अचानक पीछे मुड़कर भागने लगा। पुलिस को संदेह होने पर उसका पीछा किया गया।

भागते समय युवक ने अपनी जैकेट की दाईं जेब से एक पैकेट निकालकर पास के खेत में फैंक दिया। पुलिस ने पीछा कर युवक को पकड़ लिया और खेत में फैंके गए पैकेट को कब्जे में लेकर जांच की। पैकेट से 13.15 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। आरोपी की पहचान संजय उर्फ काला, निवासी कुहाड़रा, डाकघर डुमेहर, तहसील घुमारवीं के रूप में हुई। पुलिस जांच पूरी होने के बाद मामला अदालत में पहुंचा।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयानों और फोरैंसिक रिपोर्ट सहित मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने संजय को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से उप-अधिवक्ता अजय भारद्वाज ने मामले की पैरवी की। विशेष जज घुमारवीं मोहित बंसल की अदालत ने दोष सिद्ध होने पर संजय को दो साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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