Edited By Swati Sharma, Updated: 02 Jul, 2026 01:53 PM

Shimla News : जिला दण्डाधिकारी, शिमला द्वारा ओक ओवर गेट-2 से लोक भवन तक वाहन यातायात पर पूर्व में लगाए गए प्रतिबंध की अवधि को बढ़ाते हुए अब इसे 21 जुलाई, 2026 तक प्रभावी रखने के आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशों के अनुसार, ओक ओवर गेट-2 से लोक भवन तक...
Shimla News : जिला दण्डाधिकारी, शिमला द्वारा ओक ओवर गेट-2 से लोक भवन तक वाहन यातायात पर पूर्व में लगाए गए प्रतिबंध की अवधि को बढ़ाते हुए अब इसे 21 जुलाई, 2026 तक प्रभावी रखने के आदेश जारी किए गए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार, ओक ओवर गेट-2 से लोक भवन तक के मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन 21 जुलाई, 2026 तक प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश पूर्व में जारी निर्देशों की निरंतरता में प्रभावी रहेगा।
जिला प्रशासन ने आम जनता से अनुरोध किया है कि इस अवधि के दौरान असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें तथा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग प्रदान करें।
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