विद्यार्थियों से 103 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली पर निजी विश्वविद्यालय को जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 10 Jun, 2022 12:08 AM

private university fined for additional recovery from students

हिमाचल प्रदेश के एक निजी विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों से वर्षों तक अत्याधिक फीस वसूलते हुए 103 करोड़ रुपए से अधिक राशि अर्जित करने का मामला सामने आया है। 9 वर्षों तक निजी विश्वविद्यालय विद्यार्थियों से अत्यधिक फीस वसूलता रहा।

शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश के एक निजी विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों से वर्षों तक अत्याधिक फीस वसूलते हुए 103 करोड़ रुपए से अधिक राशि अर्जित करने का मामला सामने आया है। 9 वर्षों तक निजी विश्वविद्यालय विद्यार्थियों से अत्यधिक फीस वसूलता रहा। इस मामले की हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के समक्ष सुनवाई में सामने आया है कि उक्त निजी विश्वविद्यालय ने 1200 विद्यार्थियों से 103 करोड़ 96 लाख 53 हजार रुपए अत्यधिक फीस वसूली है। अत्याधिक फीस वसूली के मामले की सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आए हैं। इस मामले को लेकर अब निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने संबंधित निजी विश्वविद्यालय के प्रबंधन पर शिकंजा कस लिया है। वीरवार को 2 विद्यार्थियों की शिकायत पर मामले की सुनवाई करते हुए आयोग ने संबंधित निजी विश्वविद्यालय पर 45 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही आदेश दिए हैं कि जुर्माना 3 माह में आयोग के खाते में जमा करना होगा। इसके अलावा विद्यार्थियों की फीस रिफंड करनी होगी। 

अतिरिक्त फीस रिफंड करने के दिए आदेश
मामले को लेकर आयोग ने आदेश दिए हैं कि विद्यार्थियों से जितनी भी अत्याधिक/अतिरिक्त फीस निजी विश्वविद्यालय से वसूली गई है, वे पूरी रिफंड करनी होगी। आदेश जारी करते हुए आयोग ने 2 शिकायतकर्ताओं से ट्यूशन फीस, होस्टल फीस, यूनिवर्सिटी चार्जिज व डिवैल्पमैंट चार्जिज के नाम पर वसूली गई 15 लाख 1 हजार रुपए की अतिरिक्त राशि रिफंड करने को है। आयोग के समक्ष सुनवाई के दौरान पेश किए गए रिकॉर्ड के अनुसार एक शिकायतकर्ता से 6,05,500 रुपए और दूसरी शिकायतकर्ता से 8,95,500 रुपए अत्याधिक फीस के तौर पर वसूली। सुनवाई में सामने आया कि निजी विश्वविद्यालय के प्रबंधन ने अन्य विद्यार्थियों से अतिरिक्त फीस वसूली है, ऐेसे में आयोग के आदेशों के तहत वर्ष 2012 से 2020 तक के अन्य विद्यार्थी भी उक्त शिक्षण संस्थान में जाकर वसूली गई अतिरिक्त फीस रिफंड करने के लिए बोल सकते हैं और आयोग ने शिक्षण संस्थानों से संबंधित राशि तुरंत रिफंड करने के आदेश दिए हैं।  

बीते वर्ष आई थी शिकायत, तथ्यों के आधार पर आयोग ने सुनाया अंतिम फैसला
हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के समक्ष निजी विश्वविद्यालय द्वारा अतिरिक्त फीस वसूली की शिकायत बीते वर्ष आई थी। संबंधित निजी विश्वविद्यालय की 2 छात्राओं ने मामले को लेकर आयोग के समक्ष शिकायत की थी। आयोग के समक्ष मामला 6 फरवरी 2021 को आया था और सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों और पेश किए गए दस्तावेजों के अनुसार आयोग ने अपना फैसला सुनाया है। 

निजी विश्वविद्यालय पर 45 लाख रुपए का जुर्माना
हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) अतुल कौशिक ने कहा कि अधिक फीस वसूली करने के मामले में संबंधित निजी विश्वविद्यालय पर 45 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। विद्यार्थियों से वसूली गई अतिरिक्त फीस रिफंड करने के भी आदेश दिए हैं। निजी विश्वविद्यालयों में गुणात्मक व पारदर्शी शिक्षा के लिए नियामक आयोग ठोस कदम उठा रहा है।

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