Mandi: सड़क हादसे में घायल युवती को मिलेगा लाखों रुपए मुआवजा, अदालत ने सुनाया फैसला

Edited By Kuldeep, Updated: 07 May, 2026 04:19 PM

young woman injured in road accident to receive compensation worth lakhs court

मोटर एक्सीडैंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल सुंदरनगर ने सड़क दुर्घटना में घायल हुई एक युवती के पक्ष में फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी ने पीड़ित युवती को 2,51,500 रुपए का मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं।

मंडी (रजनीश) : मोटर एक्सीडैंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल सुंदरनगर ने सड़क दुर्घटना में घायल हुई एक युवती के पक्ष में फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी ने पीड़ित युवती को 2,51,500 रुपए का मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं। यह राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ बीमा कंपनी को चुकानी होगी। मामले के अनुसार 24 वर्षीय वैशाली निवासी मंडी 14 जनवरी, 2023 को सुबह करीब 9.15 बजे गुटकर में अपनी ड्यूटी पर जा रही थी। जब वह सड़क पार कर रही थी, तब एक आल्टो कार ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में वैशाली की दाईं टांग की दोनों हड्डियां टूट गईं और उसकी पीठ में भी चोट आई।

उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और उसकी टांग का ऑप्रेशन कर रॉड डाली गई। वैशाली ने ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की थी। डाक्टर वीरेंद्र नेगी ने वैशाली को 15 प्रतिशत अस्थायी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जारी किया था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह माना कि हादसा ड्राइवर की लापरवाही से हुआ था। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि दुर्घटना के समय कार का बीमा मान्य था, इसलिए मुआवजे की पूरी राशि बीमा कंपनी को याचिका दायर करने की तिथि से भुगतान तक 6 प्रतिशत ब्याज के साथ देनी होगी।

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