Mandi: खिलड़ा पंचायत के प्रधान और वार्ड सदस्य पर गिरी निलंबन की गाज, जानें क्याें हुई कार्रवाई

Edited By Vijay, Updated: 29 Nov, 2024 12:20 PM

panchayat head and ward member suspended

मंडी जिला के सुंदरनगर उपमंडल की खिलड़ा ग्राम पंचायत के प्रधान शेर सिंह तथा वार्ड सदस्य मंजू देवी को एक एम्बुलैंस रोड निर्माण सहित कुछ अन्य वित्तीय अनियमिताओं के चलते पदों से तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

सुंदरनगर (सोनी): मंडी जिला के सुंदरनगर उपमंडल की खिलड़ा ग्राम पंचायत के प्रधान शेर सिंह तथा वार्ड सदस्य मंजू देवी को एक एम्बुलैंस रोड निर्माण सहित कुछ अन्य वित्तीय अनियमिताओं के चलते पदों से तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि खिलड़ा पंचायत के उपप्रधान लखन सिंह द्वारा पंचायत प्रधान शेर सिंह तथा वार्ड सदस्य मंजू देवी के विरुद्ध अनियमितताओं को लेकर शिकायत की गई थी। 

जांच के उपरांत जिला पंचायत अधिकारी अंचित डोगरा ने पंचायती राज अधिनियम, 1994 (संशोधित) की धारा 145 (1) (ग) तथा पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 142 (1) (क) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते यह कार्रवाई की है। इसके अलावा इन्हें यह भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि उनके कब्जे में ग्राम पंचायत का कोई अभिलेख, धनराशि, चल या अचल सम्पत्ति हो तो वे उसे तुरंत सचिव ग्राम पंचायत खिलड़ा को सौंप दें।

इसके अतिरिक्त वे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम, 1997 के नियम 143 (घ) के अंतर्गत उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी (संबंधित डीसी) के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं। बीडीओ सुंदरनगर विवेक चौहान ने कहा कि मंडी के जिला पंचायत अधिकारी द्वारा  कुछ अनियमिताओं के चलते इन दोनों को उनके पदों से निलंबित किया गया है।
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