Mandi: यूपीएससी परीक्षा के दौरान केंद्रों के आसपास लागू रहेगी धारा 163

Edited By Kuldeep, Updated: 21 May, 2026 09:42 PM

mandi upsc exam section 163 implemented

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा 24 मई को आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2026 को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के लिए एसडीएम सदर मंडी रुपिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत...

मंडी (ब्यूरो): संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा 24 मई को आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2026 को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के लिए एसडीएम सदर मंडी रुपिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार 24 मई को सुबह 8 से शाम 6 बजे तक परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा राजनीतिक रैली, जुलूस, धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी तथा हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्रों के आसपास लाऊड स्पीकर के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा निर्माण कार्य, टैंट अथवा मंच लगाने और हटाने संबंधी गतिविधियों पर भी रोक रहेगी।

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