HP Panchayat Election 2026: मतदान केंद्रों पर पहुंचीं 8198 पोलिंग पार्टियां, 1293 पंचायतों में 26 मई को होगी वोटिंग

Edited By Vijay, Updated: 24 May, 2026 09:59 PM

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राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनावी ड्यूटी पर तैनात 8198 पोलिंग पार्टियां रविवार सुबह संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुईं, जो शाम को वहां पर पहुंच भी गईं....

शिमला (भूपिन्द्र): राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनावी ड्यूटी पर तैनात 8198 पोलिंग पार्टियां रविवार सुबह संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुईं, जो शाम को वहां पर पहुंच भी गईं तथा सोमवार को वे मतदान केंद्रों पर वोटिंग को लेकर पूरी तैयारियां करेंगी, ताकि मंगलवार को समय पर मतदान शुरू हो सके। उधर, चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। चुनाव ड्यूटी में करीब 35 हजार कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जो तीन चरणों में होने वाले मतदान को सफलतापूर्वक संपन्न करवाएंगे।

राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव तीन चरणों में आयोजित किए जाएंगे। पहले चरण में 26 मई यानि मंगलवार को 1293 ग्राम पंचायतों में मतदान होगा। इसके बाद दूसरे चरण में 28 मई को 1279 ग्राम पंचायतों और तीसरे व अंतिम चरण में 30 मई को 1187 ग्राम पंचायतों में मतदान करवाया जाएगा। पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार रविवार को समाप्त हो गया। प्रचार के अंतिम दिन प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्य पदों के उम्मीदवारों ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। अब प्रत्याशी जहां डोर-टू-डोर प्रचार में जुटे हैं, साथ ही दूसरे पदों पर खड़े प्रत्याशियों के साथ समझौते को भी अंतिम रूप दिया। चुनाव आयोग ने पूरे प्रदेश में कुल 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं।

1585 मतदान केंद्र अति संवेदनशील घोषित

हिमाचल प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग ने 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए है। इनमें से 16,539 मतदान केंद्र सामान्य, 3,554 संवेदनशील तथा 1,585 मतदान केंद्र अति संवेदनशील घोषित किए हैं। आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे स्वतंत्र एवं निर्भीक होकर अपने मतों का प्रयोग करें तथा किसी भी प्रकार के प्रलोभन से दूर रहें।

वोटिंग के लिए 16 में से एक पहचान पत्र लाना होगा

वोटिंग करते समय फोटो पहचान पत्र के अलावा 16 में से एक पहचान पत्र लाना होगा। इनमें ड्राइविंग लाइसैंस, आयकर पहचान पत्र, केंद्र, राज्य व अर्ध सरकारी उपक्रम स्थानीय निकाय तथा किसी भी प्राइवेट औद्योगिक संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र, बैंक या किसान या डाकघर पास बुक, राशन कार्ड, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, छात्र पहचान पत्र, शस्त्र लाइसैंस, परिवहन अधिकारी द्वारा जारी कंडक्टर लाइसैंस, पैंशन अभिलेख, भूतपूर्व सैनिक की विधवा या आश्रित को जारी प्रमाण पत्र, रेलवे या बस पास, अक्षम प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड शामिल है।

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