Edited By Vijay, Updated: 21 Nov, 2024 05:33 PM
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्टेट ड्रग कंट्रोलर को आदेश दिए हैं कि वह थेमिस मेडिकेयर लिमिटेड की नकली और घटिया दवाइयों को लेकर दी शिकायत पर दो सप्ताह के भीतर निर्णय ले।
शिमला (मनोहर): हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्टेट ड्रग कंट्रोलर को आदेश दिए हैं कि वह थेमिस मेडिकेयर लिमिटेड की नकली और घटिया दवाइयों को लेकर दी शिकायत पर दो सप्ताह के भीतर निर्णय ले। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने थेमिस मेडिकेयर लिमिटेड की याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश जारी किए। मामले के अनुसार 15 मार्च 2024 की शिकायत में कहा गया है कि बद्दी में विभिन्न फार्मा कंपनियों द्वारा दवा फेराक्रिलम एपीआई और 1% फेराक्रिलम जेल, जो कि होमियोस्टेटिक पॉलीमर हैं का निर्माण किया जा रहा है।
शिकायत के अनुसार ये दवाएं निर्धारित फार्मूले/संरचना के अनुसार नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि किसी भी दवा को लॉन्च करने से पहले, प्रयोगशाला में उसका परीक्षण किया जाता है, जिसमें मानक की जाँच के अलावा, दवा की संरचना की भी जाँच की जाती है। कोर्ट ने शिकायत में निहित आरोपों को देखते हुए ड्रग कंट्रोलर को दो सप्ताह की अवधि के भीतर शिकायत पर निर्णय लेने के आदेश जारी किए।
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