लिफ्ट देने के बहाने जंगल ले जाकर नाबालिग से किया दुष्कर्म, अब कोर्ट ने दोषी को सुनाई कठोर सजा

Edited By Swati Sharma, Updated: 15 Aug, 2026 02:34 PM

harsh punishment for accused in minor girl dushkarm

Hamirpur News : हमीरपुर कोर्ट ने शुक्रवार को नाबालिगा को लिफ्ट देने के बहाने उसका बलात्कार करने के आरोप में एक व्यक्ति को कसूरवार ठहरा कर उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपए जुमनि की सजा सैशन जज पंकज शर्मा की कोर्ट ने सुनाई है।

Hamirpur News : हमीरपुर कोर्ट ने शुक्रवार को नाबालिगा को लिफ्ट देने के बहाने उसका बलात्कार करने के आरोप में एक व्यक्ति को कसूरवार ठहरा कर उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपए जुमनि की सजा सैशन जज पंकज शर्मा की कोर्ट ने सुनाई है।

जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को 1 साल का अतिरिक्त कारावास भी काटना होगा। आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ था। जानकारी के मुताबिक यह घटना 25 सितम्बर, 2024 की है। इस दिन जब पीड़िता सामान लेने के लिए दुकान गई थी तो लौटते समय आरोपी ने उसे अपनी स्कूटी पर लिफ्ट दी और पास के जंगल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया।

इतना ही नहीं, आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी और कहा कि वह इस घटना के बारे में किसी को न बताए। मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल 26 गवाहों से पूछताछ की। इस मुकद्दमे की पैरवी हमीरपुर के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी संदीप अग्निहोत्री ने की।

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