बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास पर दोषी को 5 साल की कैद, पीड़िता को देना पड़ेगा इतना मुआवजा

Edited By Vijay, Updated: 07 Sep, 2019 11:17 PM

court gave punishment to accused in rape attempt case

जिला के तहत आते एक क्षेत्र में 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी को विशेष न्यायाधीश केके शर्मा की अदालत ने 5 साल सश्रम कारावास व 25 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

धर्मशाला: जिला के तहत आते एक क्षेत्र में 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी को विशेष न्यायाधीश केके शर्मा की अदालत ने 5 साल सश्रम कारावास व 25 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही माननीय अदालत ने पीड़िता को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामले की जानकारी देते हुए जिला उप न्यायावादी देवेंद्र चौधरी ने बताया कि अप्रैल, 2015 को पुलिस के पास दर्ज करवाई शिकायत में पीड़ित बच्ची की मां ने आरोप लगाया था कि उसकी 6 वर्षीय बेटी अपने पिता की दुकान पर गई थी।

इस दौरान साथ लगते दुकानदार ने उसे अपनी दुकान पर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। बच्ची ने घर पहुंचने के बाद अपनी मां को पूरी बात बताई और इसके बाद परिजनों ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार करके मामला अदालत में पेश किया। विशेष अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों व गवाहों के आधार पर शनिवार को आरोपी वनीत कुमार को दोषी करार देकर उक्त सजा सुनाई है।

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