Edited By Kuldeep, Updated: 13 Apr, 2026 10:21 PM

पुलिस थाना नालागढ़ के तहत 17 फरवरी को नंगल में आर्म्स एक्ट एवं अन्य धाराओं के तहत दर्ज फायरिंग, जानलेवा हमला एवं लूट के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को अदालत ने 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
बीबीएन (ब्यूरो): पुलिस थाना नालागढ़ के तहत 17 फरवरी को नंगल में आर्म्स एक्ट एवं अन्य धाराओं के तहत दर्ज फायरिंग, जानलेवा हमला एवं लूट के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को अदालत ने 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गौर रहे कि शिकायतकर्त्ता बलविन्द्र सिंह के ब्यान पर मामला दर्ज हुआ था कि कंपनी नंगल के समीप कुछ व्यक्तियों द्वारा रास्ता रोककर फायरिंग व तेजधार हथियारों से हमला किया गया तथा 25 हजार की नकदी छीनकर आरोपी मौके से फरार हो गए थे। घटना में शिकायतकर्त्ता व उसके साथी को चोटें आई थीं जिन्हें उपचार हेतु पी.जी.आई. चंडीगढ़ रैफर किया गया था और इलाज के बाद उनको छुट्टी मिल गई थी।
पुलिस ने इस मामले में पहले आरोपी महिन्द्र सिंह उर्फ दारा व शुभम को गिरफ्तार कर लिया था और 9 अप्रैल को परमिन्द्र सिंह उर्फ पिन्डरी पुत्र हरमेश सिंह निवासी गांव ठांह डाकघर तलवाड़ा तहसील आनंदपुर साहिब जिला रोपड़ पंजाब व केशव उर्फ केशु पुत्र स्व. राम लाल निवासी वार्ड नं. 9 मेन बाजार भरतगढ़ तहसील व जिला रोपड़ पंजाब को गिरफ्तार किया गया था, जिनको अदालत से न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एएसपी बद्दी अशोक वर्मा ने बताया कि आरोपियों परमिंद्र सिंह उर्फ पिन्डरी व केशव उर्फ केशु को अदालत ने 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।