Edited By Vijay, Updated: 14 Sep, 2024 05:11 PM
मुख्य न्याय दंडाधिकारी रमणीक शर्मा की अदालत ने चैक बाउंस केस में दोषी को छह माह के करावास व 1.15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
सोलन (ब्यूरो): मुख्य न्याय दंडाधिकारी रमणीक शर्मा की अदालत ने चैक बाउंस केस में दोषी को छह माह के करावास व 1.15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। द रबौन गैर कृषि सहकारी सभा सोलन की ओर उप प्रधान जोगिंद्र सिंह ने उत्तम चंद के खिलाफ चैक बाउंस का मामला दर्ज किया था। अदालत ने उत्तम चंद को दोषी मानते हुए 6 मास का करावास और 1.15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here